Aadhaar-PAN Link: 31 दिसंबर से पहले करें ये काम, वरना बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

क्या आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर लिया है? अगर नहीं, तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम समय सीमा है। लेकिन असली मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनका नाम, जन्मतिथि या लिंग (Gender) दोनों दस्तावेजों में अलग-अलग है।

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डेटा मिसमैच (Data Mismatch) के कारण लाखों लोगों का लिंकिंग प्रोसेस फेल हो रहा है। अगर आप इस समस्या को समय रहते ठीक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा। इसका मतलब है न बैंक ट्रांजैक्शन, न सैलरी, न शेयर बाजार और न ही कोई रिफंड।

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घबराइए मत! इस विस्तृत गाइड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक मिसमैच को ठीक कर सकते हैं और 31 दिसंबर से पहले अपने पैन को सुरक्षित कर सकते हैं। यह जानकारी सीधे सरकारी स्रोतों और ताजा अपडेट्स पर आधारित है।

क्यों जरूरी है Aadhaar-PAN लिंक करना? (Why is it Mandatory?)

भारत सरकार ने काले धन (Black Money) पर रोक लगाने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत हर पैन कार्ड धारक (जो आधार के लिए पात्र है) को अपना आधार लिंक करना अनिवार्य है।

लिंक न करने के 5 बड़े नुकसान:

  1. पैन कार्ड रद्दी: आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। इसे रद्दी कागज का टुकड़ा समझें।
  2. बैंकिंग ठप: आप ₹50,000 से ऊपर का कोई भी बैंक लेन-देन या एफडी (FD) नहीं कर पाएंगे।
  3. दोगुना टैक्स: आपका टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) सामान्य दर के बजाय 20% से 30% की ऊंची दर पर कटेगा।
  4. रिफंड अटकेगा: आपका इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं होगा और न ही उस पर कोई ब्याज मिलेगा।
  5. जुर्माना: निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

समस्या: डेटा मिसमैच (Data Mismatch Problem)

बहुत से लोग लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एरर मिल रहा है। इसकी मुख्य वजह है दोनों दस्तावेजों में जानकारी का अलग होना।

  • नाम में अंतर: जैसे आधार में ‘Ram Kumar’ और पैन में ‘Ram Kumar Sharma’।
  • जन्मतिथि: पैन में सिर्फ साल है (1990) और आधार में पूरी तारीख (01/01/1990)।
  • लिंग: कभी-कभी जेंडर भी गलत दर्ज हो जाता है।

अगर एक भी अक्षर या आंकड़ा अलग है, तो सिस्टम लिंक करने की अनुमति नहीं देगा।

समाधान 1: पैन कार्ड में सुधार कैसे करें? (Update PAN Details)

अगर आपके आधार कार्ड में जानकारी सही है और पैन में गलत, तो आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से पैन में सुधार कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. NSDL पोर्टल पर जाएं: https://www.onlineservices.nsdl.com/ पर विजिट करें।
  2. एप्लीकेशन टाइप: ‘Changes or Correction in existing PAN Data’ चुनें।
  3. कैटेगरी: ‘Individual’ चुनें।
  4. विवरण भरें: अपना सही नाम, जन्मतिथि और ईमेल आदि भरें जो आधार में है।
  5. दस्तावेज: आधार कार्ड को प्रूफ के तौर पर चुनें।
  6. फीस: लगभग ₹107 (घरेलू) की फीस ऑनलाइन जमा करें।
  7. सबमिट: फॉर्म सबमिट करें। आपको एक 15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। 15-20 दिनों में नया पैन कार्ड घर आ जाएगा और डेटा अपडेट हो जाएगा।

समाधान 2: आधार कार्ड में सुधार कैसे करें? (Update Aadhaar Details)

अगर पैन कार्ड सही है और आधार में गलती है, तो UIDAI के जरिए सुधार करें।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. माई आधार पोर्टल: https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाएं।
  2. लॉगिन: अपना आधार नंबर और ओटीपी डालकर लॉगिन करें।
  3. अपडेट: ‘Address Update’ या अन्य डेमोग्राफिक डिटेल्स चुनें। (नोट: नाम और जन्मतिथि के लिए अब आपको आधार केंद्र जाना पड़ सकता है, लेकिन एड्रेस ऑनलाइन हो जाता है)।
  4. प्रूफ: पैन कार्ड को प्रूफ के तौर पर अपलोड करें।
  5. URN: सबमिट करने के बाद URN नंबर से स्टेटस ट्रैक करें।

बायोमेट्रिक मिसमैच के लिए क्या करें? (Biometric Mismatch)

अगर डेमोग्राफिक डीटेल्स सही हैं फिर भी लिंक नहीं हो रहा, तो हो सकता है समस्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में हो। इसके लिए आपको Protean (NSDL) के केंद्र पर जाना होगा।

  • आपको पैन और आधार सुधार के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी।
  • वहां आपकी फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग दोबारा होगी ताकि डेटा सिंक हो सके।

सरकारी लिंक: लिंक करने का स्टेटस चेक करने के लिए Income Tax e-Filing Portal पर जाएं।

लिंक करने की प्रक्रिया (How to Link Aadhaar-PAN)

जब दोनों दस्तावेजों में डेटा एक जैसा हो जाए, तो लिंक करना 2 मिनट का काम है।

  1. पोर्टल: इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  2. क्विक लिंक्स: बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  3. डिटेल्स: अपना पैन और आधार नंबर डालें।
  4. फीस: अगर आपने ₹1000 की लेट फीस नहीं भरी है, तो पहले ‘e-Pay Tax’ के जरिए ₹1000 का चालान भरें। (AY 2025-26 और ‘Other Receipts (500)’ चुनें)।
  5. वेरिफाई: चालान भरने के 4-5 दिन बाद दोबारा इसी पेज पर आकर लिंक रिक्वेस्ट सबमिट करें।
  6. सफलता: अगर सब सही रहा, तो 48 घंटे में लिंक हो जाएगा।

किन लोगों को छूट है? (Exempt Category)

सरकार ने कुछ लोगों को आधार-पैन लिंक करने से छूट दी है:

  • असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी।
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिक।
  • अनिवासी भारतीय (NRI)।
  • विदेशी नागरिक।

निष्कर्ष (Conclusion)

31 दिसंबर की तारीख बहुत नजदीक है। अगर आप डेटा मिसमैच की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज ही सुधार के लिए आवेदन करें। सुधार होने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए आखिरी दिन का इंतजार करना भारी पड़ सकता है।

याद रखें, पैन कार्ड का बंद होना आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी (Financial Life) को रोक सकता है। ₹1000 की पेनल्टी देकर लिंक करना, भविष्य के बड़े नुकसान और असुविधा से कहीं बेहतर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. सुधार में कितना समय लगता है?

ऑनलाइन सुधार में आमतौर पर 15 से 30 दिन का समय लगता है। इसलिए प्रक्रिया अभी शुरू करें।

2. क्या मैं 31 दिसंबर के बाद लिंक कर सकता हूँ?

हाँ, लेकिन तब तक आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपको वित्तीय लेन-देन में भारी दिक्कतें आएंगी। पैन दोबारा चालू करवाने में भी समय और पैसा लगेगा।

3. अगर मैंने ₹1000 दे दिए पर लिंक नहीं हुआ तो?

चालान की रसीद सुरक्षित रखें। सुधार होने के बाद आप उसी चालान का उपयोग करके लिंक कर सकते हैं, दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है।

4. बायोमेट्रिक मिसमैच कैसे पता चलेगा?

अगर नाम और जन्मतिथि सही होने पर भी ‘Link Aadhaar’ फेल हो रहा है, तो यह बायोमेट्रिक मिसमैच हो सकता है। इसके लिए पैन केंद्र जाएं।

5. क्या यह फ्री है?

नहीं, 30 जून 2023 के बाद से आधार-पैन लिंकिंग के लिए ₹1000 की लेट फीस अनिवार्य है।

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